लोकपाल के पास प्रधानमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक किसी भी जन सेवक (किसी भी स्तर का सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई का अधिकार होगा. लोकपाल अपने फैसले में संपत्ति कुर्क करने या जुर्माना लगाने जैसे आदेश भी दे सकता है. हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री और सेना लोकपाल के दायरे में नहीं है.
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